PPF Scheme: अकाउंट खुलवाने से पहले समझ लें पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ये 5 नियम! तभी बनेगा पैसा, मिलेगा तगड़ा फायदा
स्मॉल सेविंग्स स्कीम (Small savings scheme) को सरकार ऑपरेट करती है. मतलब सरकारी गारंटी वाला निवेश है. ऐसे में जोखिम नहीं है और हर तिमाही पर ब्याज दर की समीक्षा होती है. सरकार कई बार इससे जुड़े नियमों में भी बदलाव करती है. आइये जानते हैं क्या हैं PPF के नए नियम...
PPF Investment: पब्लिक प्रोविडेंट फंड बढ़िया सेविंग ऑप्शन है. लेकिन, इसमें निवेश के लिए जरूरी है कि आपको इसके सारे नियमों की जानकारी हो. मसलन, इसमें कितना ब्याज मिलता है. निवेश कितने से शुरू कर सकते हैं. निवेश पर कम्पाउंड इंट्रस्ट (Compound Interest) का फायदा कैसे मिलेगा. साथ ही ओपनिंग के लिए कौन सा फॉर्म जरूरी है और लोन लेने की क्या शर्तें हैं. स्मॉल सेविंग्स स्कीम (Small savings scheme) को सरकार ऑपरेट करती है. मतलब सरकारी गारंटी वाला निवेश है. ऐसे में जोखिम नहीं है और हर तिमाही पर ब्याज दर की समीक्षा होती है. सरकार कई बार इससे जुड़े नियमों में भी बदलाव करती है. आइये जानते हैं क्या हैं PPF के नए नियम...
PPF अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म-1
PPF अकाउंट खुलवाने के लिए फॉर्म ए (Form-A) की जगह फॉर्म-1 (Form-1) जमा करना होगा. 15 साल के बाद PPF खाते के विस्तार के लिए (जमा के साथ) मैच्योरिटी से एक साल पहले फॉर्म H के बजाय फॉर्म-4 में आवेदन करना होगा.
PPF पर कितना मिलेगा Loan?
आप अगर PPF Account पर लोन लेना चाहते हैं तो आवेदन की तारीख से दो साल पहले अकाउंट में मौजूद बैलेंस के 25% पर ही कर्ज ले सकते हैं. इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि आपने 31 मार्च 2022 को लोन के लिए आवदेन किया. इससे दो साल पहले (31 मार्च 2020) को पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए थे तो आपको इसका 25% यानी 25 हजार लोन मिल सकता है.
PPF: कितनी होगी लोन की ब्याज दर?
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PPF अकाउंट में मौजूद बैलेंस पर अगर आप लोन लेते हैं तो ब्याज दर 2% से घटाकर 1% कर दी गई है. कर्ज की मूल राशि का भुगतान करने के बाद दो से ज्यादा किस्तों में ब्याज चुकाना होगा. ब्याज की गणना हर महीने की पहली तारीख से होती है.
15 साल के बाद PPF अकाउंट का क्या होगा?
आप अगर 15 साल तक निवेश करने के बाद इन्वेस्टमेंट के इच्छुक नहीं हैं तो आप इस समय सीमा के बाद अपने PPF अकाउंट को बिना निवेश जारी रख सकते हैं. 15 साल के बाद आपके ऊपर पैसा जमा करने की बाध्यता नहीं होती. मैच्योरिटी के बाद अगर PPF अकाउंट को बढ़ाने का ऑप्शन चुन रहे हैं तो एक वित्तीय वर्ष में आप एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं.
PPF: महीने में कितनी बार डिपॉजिट कर सकते हैं?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) अकाउंट में निवेश 50 रुपए के मल्टीपल में होना जरूरी है. यह राशि सालाना कम से कम 500 रुपए या उससे ज्यादा होनी जरूरी है. लेकिन PPF अकाउंट में आप पूरे साल में डेढ़ लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं. इस पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है. आप एक महीने में एक ही बार PPF अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं.
11:00 AM IST